इंदौर।एमपी की आर्थिक राजधानी में बीते दिनों हुए सियासी खेला को लेकर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंची थी. जहां नाम वापसी मामले में कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी है, कि आप लेट हो गए हैं. डाक मत पत्रों की वोटिंग हो चुकी है. लिहाजा आप चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं. कांग्रेस प्रत्याशी के बीजेपी में जाने के बाद पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, यहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी है.
नाम वापसी मामले में SC पहुंची थी कांग्रेस
बता दें इंदौर में 29 अप्रैल को गजब का सियासी ड्रामा देखने मिला था. जब नामांकन वापसी के आखिरी दिन ऐन मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया था. इस कदम के बाद मानो इंदौर से लेकर देश और प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया था. कांग्रेस ने इस घटना का जमकर विरोध किया था. बाद में कांग्रेस नेता कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम की नामवापसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी. सब्टीट्यूट कैंडिडेट मोती सिंह पटेल की ओर से विशेष अनुमति पर यह याचिका दायर की गई थी.
कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका
वहीं मामले में मोती सिंह पटेल के वकील के मुताबिक वोटिंग से पहले सुनवाई होना जरूरी था. लिहाजा पहले हमने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. यहां से हमे चुनाव याचिका दायर करने की सलाह दी गई थी. इसकी वजह है कि चुनाव याचिका चुनाव होने के बाद ही दायर हो सकती है. जो संभव नहीं था. लिहाजा हमने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया.और विशेष अनुमति पर याचिका दायर की. बता दें इस मामले पर कोर्ट में करीब पांच मिनट तक बहस चली, लेकिन कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी. वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमने चुनाव में अपनी हिस्सेदारी की मांग की थी, मुख्य प्रत्याशी अक्षय कांति बम के साथ सब्सटीट्यूट के रूप में मोती सिंह पटेल का नाम भी था.
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