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लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी अमित कात्याल की जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज की - AMIT KATYAL BAIL PLEA REJECTED - AMIT KATYAL BAIL PLEA REJECTED

Land For Job Scam Case: राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी अमित कात्याल की जमानत याचिका खारिज कर दिया.

अमित कात्याल की जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज की
अमित कात्याल की जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने खारिज की (Etv Bharat फाइल फोटो)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2024, 6:11 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले के आरोपी अमित कात्याल की जमानत याचिका खारिज दी है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया. कोर्ट ने 15 मई को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

दरअसल, 28 फरवरी को कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को एक-एक लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत दी थी. इस मामले में 9 जनवरी को ईडी ने में चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव, हृदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपी बनाया है. ईडी ने अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था.

लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है. लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में सीबीआई ने भोला यादव और हृदयानंद चौधरी को गिरफ्तार किया था. भोला यादव 2004 से 2009 तक लालू यादव के ओएसडी रहे थे. लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है. भोला यादव को ही इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है.

आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन देने के लिए कहा जाता था. नौकरी के बदले जमीन देने के काम को अंजाम देने का काम भोला यादव को सौंपा गया था. भोला यादव 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे.

बता दें, सीबीआई ने मई के तीसरे सप्ताह में इस मामले में लालू यादव के परिजनों से जुड़े 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी. सीबीआई ने लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी.

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