पुणे: पुणे की एक अदालत ने मंगलवार को पोर्श कार दुर्घटना में शामिल किशोर के पिता और दादा को जमानत दे दी. यह मामला मई में हुई घातक पोर्श कार दुर्घटना के बाद उनके परिवार के ड्राइवर को कथित रूप से अगवा कर बंधक बनाने से संबंधित है. न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने 17 वर्षीय लड़के के पिता विशाल अग्रवाल, जो एक प्रमुख बिल्डर हैं, और उनके दादा को जमानत दे दी, जिन्हें मई के अंत में गिरफ्तार किया गया था.
पुलिस के अनुसार, किशोर के पिता और दादा ने कथित तौर पर दुर्घटना के कुछ घंटों बाद 19 मई को रात 11 बजे पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद अपने परिवार के ड्राइवर का अपहरण कर लिया. उसे गलत तरीके से अपने बंगले में बंधक बना लिया और उसे यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की कि दुर्घटना के समय वह, न कि किशोर, गाड़ी चला रहा था. 19 मई की सुबह पुणे के कल्याणी नगर इलाके में नशे की हालत में कथित तौर पर 17 वर्षीय लड़के द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार ने मोटरसाइकिल सवार दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को टक्कर मार दी. बचाव पक्ष के वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि, उनके मुवक्किलों को कथित अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाए रखने के मामले में अदालत ने जमानत दे दी है.