हल्द्वानी (उत्तराखंड):चर्चित हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने जांच के बाद जेल में बंद 71 उपद्रवियों पर गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा बढ़ा दी है. ऐसे में पुलिस की ओर से धारा बढ़ाए जाने के बाद उपद्रवियों की मुश्किलें और बढ़ गई है.
अब्दुल मलिक समेत 36 आरोपियों पर पहले ही लग चुका है यूएपीए:गौर हो कि हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत 36 आरोपियों पर पहले ही यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम लगाई थी, लेकिन अब पुलिस ने जांच के बाद जेल में बंद 71 अन्य आरोपियों पर भी यूएपीए लगा दी है. बताया जा रहा कि ये सभी लोग मुखानी थाने और नगर निगम की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे के आरोपी हैं.
अब तक 107 उपद्रवियों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई:बता दें कि हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 107 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा चुकी है. आरोपियों में से 98 को बीते दिनों कोर्ट में पेश किया गया था. जहां पुलिस की मांग पर उनकी न्यायिक हिरासत 28 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है. हल्द्वानी पुलिस ने आगजनी और लूटपाट समेत नगर निगम की ओर से दर्ज मुकदमे के आरोपियों पर भी यूएपीए एक्ट लगाने के साथ ही न्यायिक हिरासत बढ़ाने की कोर्ट से अपील की थी.