नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट के कविता की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करेगा. याचिका पर अब नए रोस्टर के मुताबिक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई नहीं करेगी. शराब घोटाले की आरोपी के कविता ने याचिका में कहा है कि सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में रखना कानूनी प्रावधानों और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. सीबीआई की कार्रवाई से संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) और 22(2) का उल्लंघन हुआ है.
याचिका में कहा गया है कि के कविता दो बच्चों की मां है, जिसमें एक नाबालिग है और उसका इलाज चल रहा है. उनका नाम केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर घसीटा गया है. कथित घोटाले के वास्तविक लेन-देन का कोई सबूत नहीं मिला है. बता दें, 22 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.
स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने के कविता को 26 जुलाई को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश दिया था. कविता को सीबीआई ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने 7 जून को के कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने ईडी की ओर से के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 29 मई को संज्ञान लिया था.