पटना :पटना हाईकोर्ट ने अभी हाल में ही एक निर्णय में स्पष्ट किया कि पति द्वारा पत्नी को भूत पिशाच कहना क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है. जस्टिस विवेक चौधरी ने पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंधों से जुड़े एक मामले पर सुनवाई की और निचली अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए पति की सजा को रद्द कर दिया.
'पत्नी को भूत पिशाच कहना क्रूरता नहीं' :पटना हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के बीच झगड़े और दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों, ख़ासकर असफल वैवाहिक संबंधों में ऐसी घटनाएं होती हैं. कोर्ट ने कहा कि ऐसे माहौल में पति पत्नी आपस में गंदी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, ऐसे आरोप को क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है.