नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को करने का आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने रोहित जोशी को फिलहाल कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है और इसमें अभी जांच चल रही है. ऐसे में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ट्रायल जारी रहेगा. दरअसल, रोहित जोशी ने हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है. 23 साल की युवती ने आरोप लगाया है कि रोहित जोशी ने एक साल से अधिक समय तक दिल्ली, जयपुर और अन्य स्थानों पर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया.