नई दिल्ली: पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके पूर्व पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास की ओर से दाखिल मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज एजेंसी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. इसपर जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता से इस बात का जवाब देने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी.
सुनवाई के दौरान न्यूज एजेंसी की ओर से पेश वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि उनकी एजेंसी ने केवल इस तथ्य की खबर दी थी कि महेंद्र सिंह धोनी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ केस दायर किया है. कुमार ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि सारी शिकायत रांची से संबंधित है. तब कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि आप ये बताएं कि किस विशेष खबर से आपकी बदनामी हुई है. सुनवाई के दौरान आज महेंद्र सिंह धोनी की ओर से वकील शेखर कुमार पेश हुए. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील को महेंद्र सिंह धोनी के वकील को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
बता दें कि 18 जनवरी को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका की प्रति महेंद्र सिंह धोनी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था कि वे महेंद्र सिंह धोनी को फोन, व्हाट्सऐप या ई-मेल अन्य किसी माध्यम से याचिका के बारे में सूचित करें. महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और दिवाकर की पत्नी सौम्या दास ने याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि महेंद्र सिंह धोनी याचिकाकर्ताओं पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 2017 में उनके बीच हुए करार का उल्लंघन किया.