नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पेपर लीक और नीट-यूजी 2024 धांधली मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की. पीठ ने NTA और अन्य याचिकाकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया है. बता दें याचिका में विभिन्न हाई कोर्ट में नीट को लेकर दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित कराने की मांग की गई थी. NEET परीक्षा के खिलाफ दिल्ली समेत देश के अलग अलग हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं. कोर्ट सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा.
सुनवाई के दौरान पीठ को याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलील पसंद नहीं आई, जिसमें उन्होंने कहा कि कोटा में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं. पीठ ने वकील से कहा कि वह अदालत में भावनात्मक दलीलें देने से बचें.
न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि अदालत की ओर से कोई भी आदेश पारित करने से पहले एनटीए का जवाब जरूरी है. पीठ ने वकील से पूछा कि क्या आज एकतरफा सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है? क्या यह आपकी दलील है?
वकील ने दलील दी कि जुलाई में काउंसलिंग शुरू होने से पहले एनटीए को हर उम्मीदवार के संबंध में पूरी परीक्षा का ब्योरा देना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि यह मामला कई लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा है. पीठ ने जवाब दिया कि वह इस बात से अवगत है और सभी दलीलें 8 जुलाई को पेश की जाएंगी.