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मनीष सिसोदिया की कम नहीं हो रही मुश्किलें, 22 फरवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

AAP leader Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया की ज्यूडीशियल कस्टडी 22 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है.

Delhi liquor scam
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 5, 2024, 11:51 AM IST

Updated : Feb 5, 2024, 2:23 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी तक बढ़ा दिया है. उनकी न्यायिक हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की पेरोल कस्टडी की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच जारी है, जो कि अहम मोड़ पर है. वहीं कुछ संदिग्ध लोगों के खिलाफ भी जांच की जा रही है. जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है. इसपर सिसोदिया के वकील ने कहा कि इस मामले मे स्टेटस रिपोर्ट अधूरी है और इसमें कुछ स्पष्ट नहीं है, जिसपर कोर्ट ने सीबीआई को जांच की विस्तृत रिपोर्ट सीलबंद कवर में कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया.

साथ ही आज ही सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ दाखिल क्यूरेटिव याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई. मनीष सिसोदिया की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि उनकी हिरासत के एक साल होने वाले हैं, ऐसे में याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए. उसके बाद कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया.

इससे पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए साप्ताहिक आधार पर दो दिन की कस्टडी पेरोल दिए जाने की अर्जी लगाई है. उन्होंने कोर्ट में अपनी नियमित जमानत याचिका भी दायर की है. उनकी सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमार हैं, जिन्हें कई बार अस्पताल में अचानक भर्ती भी किया जा चुका है. कोर्ट ने नवंबर 2023 में सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने के लिए कुछ घंटों की इजाजत दी थी.

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गौरतलब है कि सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था. इससे पहले 25 नवंबर, 2022 को सीबीआई ने पहला चार्जशीट दाखिल किया था. कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत आरोप तय किए थे. पहले चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं.

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Last Updated : Feb 5, 2024, 2:23 PM IST

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