चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने ईशा योग केंद्र के आगामी महाशिवरात्रि कार्यक्रम को अनुमति देने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कार्यक्रम के विरोध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के शिवगनम नामक व्यक्ति ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि 26 और 27 फरवरी को ईशा योग केंद्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले महाशिवरात्रि कार्यक्रम को अनुमति न दी जाए.
शिवगनम ने अपनी याचिका में कहा था, "वेल्लियांगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित ईशा योग केंद्र हर साल महाशिवरात्रि कार्यक्रम का आयोजन करता है. महाशिवरात्रि के दौरान लाखों लोग एक साथ वहां इकट्ठा होते हैं. इससे वेल्लियांगिरी का वन पर्यावरण प्रभावित होता है."
उन्होंने कहा, साल 2024 में ईशा योग केंद्र के महाशिवरात्रि कार्यक्रम में एक साथ 7 लाख लोग इकट्ठा हुए थे. इसके कारण बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जल वन क्षेत्रों में बहा दिया गया. इससे न केवल वन क्षेत्र का पर्यावरण खराब हुआ बल्कि आसपास की कृषि भूमि भी प्रभावित हुई. इसलिए ईशा योग केंद्र को 26 और 27 फरवरी को महाशिवरात्रि कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
शिवगनम की याचिका पर पिछली बार जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एन. राजशेखर की पीठ में सुनवाई हुई थी. उस समय याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था, "ऐसे कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो बिना किसी नियम का पालन किए आयोजित किया जाता है."