लखनऊ: लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण (Second Phase Voting) में 88 सीटों पर मतदान हो रहा है. बात यूपी की करें तो यहां दूसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान चल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने लोगों से मतदान जरूर करने की अपील की है. मतदान के लिए वोटर आई कार्ड की जरूरत होती है. लेकिन, निर्वाचन आयोग ने इसके बिना भी वोट डालने का अधिकार दिया है.
चुनाव आयोग ने पहचान के लिए 12 डॉक्यूमेंट को दी मान्यता:हालांकि वोटर कार्ड न होने की दशा में निर्वाचन आयोग ने 12 प्रकार के वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र को मान्यता दी है. जिनमें से किसी एक को दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं.
बिना मतदाता पहचान पत्र के भी डाल सकेंगे वोट:चुनाव आयोग के अनुसार जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र वोट डालते समय नहीं दिखा सकते हैं, उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र में से कोई एक दिखाना होगा. इसके बाद कोई भी मतदाता अपना वोट डाल सकेगा.
ये हैं वो डॉक्यूमेंट जिनके आधार पर कर सकेंगे मतदान:12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है.
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