हैदराबाद:लोकतंत्र में मतदान जनता का मौलिक अधिकार है और वोट डालना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है. वोट डालने के लिए वोटर आईडी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. क्योंकि यह वोटर की पहचान और विवरण सत्यापित करता है. हालांकि, निर्वाचन आयोग का कहना है कि एक भारतीय नागरिक बिना मतदाता पहचान पत्र के भी मतदान कर सकता है. अगर किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में है तो वह वोट डालने के लिए दिए गए इन वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकता है.
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो के साथ पासबुक
- हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड लेबर मिनिस्ट्री की योजना के तहत जारी किया गया
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
- केंद्रीय/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- एमपी/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड
- अद्वितीय विकलांगता आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान स्थलों पर मतदाता की पहचान आवश्यक है. भारतीय नागरिक को मतदान करने के लिए ईसीआई द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र या अधिकृत पहचान का कोई अन्य रूप पेश करना होगा.