लोहरदगाःनाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को लोहरदगा व्यवहार न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है. डीजे वन सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है. दोषी पर जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. भादवि की धारा 302 में फांसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
24 दिसंबर 2022 को हुई थी घटना
व्यवहार न्यायालय लोहरदगा की लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने बताया कि यह घटना 24 दिसंबर 2022 को लोहरदगा जिला के बगडू थाना क्षेत्र में हुई थी. दोषी फिलहाल जेल में है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने दलीलें पेश की. मामले में पुलिस अवर निरीक्षक पंकज कुमार शर्मा ने अनुसंधान किया था.
बच्ची से दुष्कर्म कर की थी हत्या
लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने बताया कि इंदर उरांव नाबालिग बच्ची को पैसे देकर बहला-फुसला कर एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसके बाद पकड़े जाने के डर से बच्ची की हत्या कर शव को छुपा दिया था. जब बच्ची की मां ने बच्ची की तलाश शुरू की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ. जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.