पथानामथिट्टा (केरल): नाबालिग लड़की से रेप के मामले में कोर्ट ने 48 वर्षीय व्यक्ति को 90 साल जेल और 3.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.पथानामथिट्टा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने इस मामले में ओमल्लूर निवासी बाबू जॉर्ज को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई. यह फैसला 2020 में दर्ज एक मामले में सुनाया गया है, जिसमें विकलांगता वाली नाबालिग के साथ बार-बार रेप किया गया था.
मामले में आरोप है कि लड़की को 8 सितंबर से 1 नवंबर 2020 के बीच छुट्टियों के दौरान उसके घर के पास एक शेड में ले जाया गया और कई बार उसके साथ रेप किया गया. इतना ही नहीं यौन उत्पीड़न के अलावा आरोपी ने लड़की के साथ शारीरिक रूप से भी मारपीट की तथा रेप की बात बताने पर उसे कुएं में फेंक कर मार डालने की धमकी दी.
पुलिस ने शिकायत मिलने के अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में पथानामथिट्टा महिला पुलिस स्टेशन की निरीक्षक ए.आर. लीलाम्मा के नेतृत्व में टीम ने मामला दर्ज किया, जांच पूरी की और अदालत में आरोप पत्र पेश किया.