नई दिल्लीः राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस की नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है. उन्हें 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था. बता दें कि इससे पहले अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
'मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं, ये राजनीतिक मामला है'
के कविता ने पेशी के दौरान कहा, "यह पूरी तरह से बयान पर आधारित केस है. यह एक राजनीतिक मामला है. यह विपक्षी दलों को निशाना बनाने का केस है. इस मामले में सीबीआई पहले ही जेल में मेरा बयान दर्ज कर चुकी है."
एक दिन पहले अंतरिम जमानत याचिका हुई थी खारिज
बता दें कि लगातार दूसरे दिन के. कविता को कोर्ट से झटका लगा है. इससे पहले सोमवार यानी आठ अप्रैल को अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जमानत याचिका ये कहते हुए खारिज की गई थी कि उन्हें अंतरित जमानत देने के लिए यह सही समय नहीं है.
ये भी पढ़ेंः महाराष्ट्र में MVA ने की शीट शेयरिग की घोषणा, उद्धव को 21, कांग्रेस 17 और शरद पवार 10 सीट
बेटे की परीक्षा के लिए मांग थी जमानत
के. कविता ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका में कहा था कि उनके 16 साल के बेटे के एग्जाम हैं. उसे मां के "नैतिक और भावनात्मक समर्थन" की जरूरत है. उधर, ईडी ने इस बात का विरोध किया था. ईडी का कहना था कि कविता ने मामले में सबूतों को नष्ट कर दिया और गवाहों को प्रभावित किया.
तिहाड़ जेल में बंद हैं कविता
तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस की एमएलसी के. कविता तिहाड़ जेल में बंद हैं. बता दें कि जिस आबकारी नीति मामले में कविता आरोपी हैं. उसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी तिहाड़ जेल में बंद हैं. आप नेता संजय सिंह को हाल ही में जमानत मिली है.
ये भी पढ़ेंः नवरात्रि पर छात्राओं को जिम्मेदारी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 'एक दिन की अध्यक्ष' की अनोखी पहल