दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

AAP नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ी

Delhi Excise Policy Case: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है.

संजय सिंह और मनीष सिसोदिया
संजय सिंह और मनीष सिसोदिया

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 17, 2024, 4:22 PM IST

Updated : Feb 17, 2024, 7:39 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया है.

आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपियों के वकील से नाराजगी जताई और कहा कि दस्तावेज़ों के मिलान के लिए एक साल दिया था. वो अभी तक नहीं किया गया. सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील ने कहा कि ईडी ने सर्वेश मिश्रा को मामले में सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया था. आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि संजय सिंह के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई. उसके बाद ईडी ने नए दस्तावेज जोड़ दिया. उन्होंने कहा कि ईडी के हिसाब से कानून नहीं चलेगा.

दरअसल, 3 फरवरी को कोर्ट ने दोनों को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. 20 जनवरी को कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक के लिए बढ़ाई थी. 3 फरवरी को ही कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रुप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाने की अनुमति दी थी. कोर्ट ने 24 जनवरी को इस मामले के आरोपी सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दी थी.

बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. तब कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लांड्रिंग के दोषी हैं.

कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपी एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लांड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती. कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिए सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी थी. इसके अलावा गवाह अल्फा (छद्म नाम) ने भी दिनेश अरोड़ा के बयान की पुष्टि की थी. बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.

Last Updated : Feb 17, 2024, 7:39 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details