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जम्मू में भाजपा नेता के बेटे पर गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद - JAMMU SHOOTOUT ACCUSED

जम्मू पुलिस ने आरोपी रविंदर सिंह उर्फ ​काका को भाजपा नेता के बेटे कनव शर्मा पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 4, 2025, 2:05 PM IST

जम्मू: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्र मोहन शर्मा के बेटे कनव शर्मा पर फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पेशे से वकील कनव शर्मा पर कथित तौर पर गोली चलाने वाला आरोपी बिजली विकास विभाग का कर्मचारी रविंदर सिंह उर्फ काका है. पुलिस गोलीबारी में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया है. मामला जम्मू शहर के न्यू प्लॉट इलाके की है. इस घटना के बाद कनव को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था.

पुलिस प्रवक्ता ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 3 जनवरी को न्यू प्लॉट इलाके में पार्किंग के मुद्दे पर गोलीबारी के संबंध में पुलिस स्टेशन बख्शी नगर में एक घटना की सूचना मिली थी. पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, वकील कनव शर्मा पीडीडी लाइनमैन रूम के बाहर एक गली में अपना वाहन पार्क कर रहे थे, जिस पर पीडीडी के एक कर्मचारी रविंदर सिंह ने आपत्ति जताई. जिसको लेकर दोनों में विवाद हो गया.

बहस के दौरान, दो लोगों के बीच हाथापाई भी हुई. मामला इतना अधिक बढ़ गया कि, रविंदर सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और वकील कनव शर्मा पर दो राउंड गोलियां चलाईं. इस गोली कांड में कनव शर्मा घायल हो गए. उन्हें तुरंत सरवाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और बाद में आगे के इलाज के लिए जीएमसी ले जाया गया. वहीं, रविंदर सिंह घटनास्थल से फरार हो गया था.

पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने के बाद जम्मू पुलिस हरकत में आई और तुरंत एफएसएल टीमों और क्राइम फोटोग्राफरों को घटनास्थल पर बुलाया गया. पुलिस ने आरोपी रविंदर सिंह की तलाश तुरंत शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि पूरी जम्मू पुलिस ने एक टीम के रूप में काम किया और तकनीकी के साथ-साथ मानवीय खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करते हुए आरोपी को पकड़ लिया. पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि रविंदर सिंह एक स्थायी सरकारी कर्मचारी है और अभी परेड, जम्मू में तैनात है. वह न्यू प्लॉट में अपनी ड्यूटी निभा रहा था. इस संबंध में बक्शी नगर थाना पुलिस ने एफआईआर नंबर 01/2025 के तहत धारा 109 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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