नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री एलएन मिश्रा के पोते की 48 साल पहले बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट में उनकी हत्या की निष्पक्ष दोबारा जांच की मांग वाली याचिका 16 मई को सूचीबद्ध की. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने वैभव मिश्रा के आवेदन को दोषियों की अपील के साथ सूचीबद्ध किया है.
दरअसल, दिगवंत कांग्रेस के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री एलएन मिश्रा को समस्तीपुर में ग्रेनेड विस्फोटों में घातक चोटें आई थी. उन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर से दानापुर स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 3 जनवरी, 1975 को चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया. वैभव मिश्रा ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें निर्देश देने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी.
सीबीआई इस मामले में "निष्पक्ष जांच" और "पुनः जांच" करेगी. यह आरोप लगाते हुए कि जांच विफल हो गई थी, मिश्रा ने कई आधारों पर नए सिरे से जांच की मांग की थी, जिसमें यह भी शामिल था कि असली दोषियों को बरी कर दिया गया, जिससे "न्याय का मजाक" बना है. पूर्व रेल मंत्री और दो अन्य की हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2014 में तीन 'आनंद मार्गियों' संतोषानंद, सुदेवानंद और गोपालजी और दोषी वकील रंजन द्विवेदी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.