नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना शुरू की था. यह योजना लाभार्थियों को मुफ्त चिकित्सा बीमा प्रदान करती हैं. सरकार द्वारा संचालित इस हेल्थ स्कीम में अप्लाई करने के बाद लोगों का आयुष्मान कार्ड बनता है. इसके जरिए 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है.
केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुष्मान योजना को 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए लागू कर दिया. इस फैसले का मकदस 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा.
ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या इस स्कीम के तहत सड़क हादसे में घायल होने वाले मरीजों का लाभ मिलता है. अगर आप भी इस बारे में जानन चाहते हैं तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या रोड एक्सीडेंट में घायल होने वाले मरीज इस स्कीम के तहत अपना इलाज करवा सकते हैं या नहीं.
डेढ़ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज
बता दें कि आयुष्मान योजना के तहत अब हादसे में जख्मी मरीजों को भी डेढ़ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज का लाभ मिलता है. इस स्कीम के तहत हादसे में घायल होने वाले मरीज सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए तीन घंटे के भीतर पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है.