जौनपुरः नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी मामले में जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 मार्च 2024 को धनंजय सिंह को सात साल कैद और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस फैसले के खिलाफ पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी.
इसको लेकर करीब 2 घंटे तक बहस चली थी. इसे लेकर हाईकोर्ट ने बेल दे दी थी. वहीं, बेल आने से पहले ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट कर दिया गया था. बुधवार को सुबह करीब आठ बजे धनंजय सिंह को बरेली जेल से रिहाई मिल गई. वह समर्थकों के साथ जौनपुर के लिए रवाना हो गए हैं.
हाईकोर्ट से मिली बेल से जुड़ी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद परवाना बरेली जेल भेजा गया. जेल मैनुअल के अनुसार शाम 6:00 बजे के बाद कोई भी रिहाई नहीं होती. इसी के मद्देनजर आज दस बजे के बाद धनजंय सिंह की रिहाई हो सकी. धनंजय सिंह की रिहाई को लेकर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के समर्थक भारी संख्या में बरेली जेल के बाहर जुट चुके हैं.