नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जानीमानी लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम(UAPA) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. इन पर 'आजादी-एकमात्र रास्ता' के बैनर तले आयोजित एक सम्मेलन में कथित रूप से 'भड़काऊ' भाषण देने का आरोप है.
दरअसल, यह मामला साल 2010 से जुड़ा है. इस मामले की शिकायत सुशील पंडित की ओर से कोर्ट में 28 अक्टूबर 2010 को गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने 27 नवंबर को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. शिकायत के एक माह बाद 29 नवंबर 2010 को सुशील पंडित की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था. शिकायतकर्ता ने एमएम कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत दर्ज की.
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 124-ए/153ए/153बी/504 और 505 और 13 यूए (पी) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था. यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से पहले एलजी सक्सेना की ओर से अक्टूबर, 2023 में आईपीसी की धारा 153ए/153बी और 505 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उपरोक्त आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 196 के तहत भी मंजूरी दी थी.