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फॉर्मूला ई-कार रेस मामला: ED ने KTR को जारी किया नया समन, BRS नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया - FORMULA E RACE CASE

प्रवर्तन निदेशालय की जांच फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस के दौरान कथित भुगतान अनियमितताओं से जुड़ी है.

ED ISSUES NEW SUMMONS TO KTR
केटी रामा राव (Etv Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 7, 2025, 8:01 PM IST

हैदराबाद:प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता केटी रामा राव (केटीआर) को एक नया समन जारी किया है, जिसमें उन्हें 16 जनवरी को फॉर्मूला-ई रेस मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है. ईडी द्वारा जारी किया गया यह समन भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद जारी किया गया है.यह समन तब जारी किया गया है जब राव ने पहले मामले में गवाही देने के लिए और समय की मांग की थी. राव और कुछ अन्य लोगों पर धनशोधन का आरोप है, जो हैदराबाद में फरवरी 2023 में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस के दौरान किए गए कथित भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है.

वहीं, इस मामले में केटीआर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने केटीआर की क्वैश याचिका खारिज कर दी. इसके बाद उन्होंने कानूनी विशेषज्ञों और पार्टी नेताओं के साथ भविष्य की रणनीति पर चर्चा की. बाद में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. केटीआर की ओर से वकील मोहित राव ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में याचिका दायर की है.

ईडी की प्राथमिकी में पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) के बेटे केटीआर को आरोपी संख्या-1 के रूप में नामित किया गया है. आईएएस के वरिष्ठ अधिकारी अरविंद कुमार और सेवानिवृत्त अधिकारी बीएलएन रेड्डी को क्रमशः आरोपी संख्या-2 और 3 के रूप में नामित किया गया है. जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, मामले में करीब 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. इनमें से कुछ भुगतान बिना अनुमोदन के विदेशी मुद्रा में किए गए थे. ये भुगतान फॉर्मूला-ई रेस के आयोजन के लिए किए गए थे.

हालांकि, केटीआर ने भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा है कि उनका कोई गलत काम नहीं है और सभी भुगतान वैध तरीके से किए गए थे. केटीआर ने धनशोधन का मामला दर्ज होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "हमने 55 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और फॉर्मूला-ई ने उस भुगतान को स्वीकार किया है. यह एक साधारण खाता है' हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एचएमडीए) का इंडियन ओवरसीज बैंक में खाता है और वहां से पैंसे ट्रांसफर किए गए थे."

ईडी के समन से पहले, केटीआर सोमवार को हैदराबाद में एसीबी के कार्यालय में भी पहुंचे थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके वकीलों को कार्यालय में उनके साथ आने की अनुमति नहीं दी जा रही है. केटीआर ने कहा, "मैं कानून का पालन करने वाला व्यक्ति हूं और उच्च न्यायालय और एसीबी के निर्देशों का सम्मान करते हुए जांच में सहयोग करने के लिए यहां आया हूं. लेकिन मेरे वकीलों को मेरे साथ आने की इजाजत नहीं दी जा रही है."

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