नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में ईडी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका पर 22 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करेगी.
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मंगलवार को मामले में सुनवाई की. ईडी और सीबीआई का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने पीठ को बताया कि सीबीआई का जवाबी हलफनामा पहले ही दाखिल किया जा चुका है और ईडी का जवाबी हलफनामा 'पाइपलाइन' में है. राजू ने कहा कि ईडी का जवाब 22 अगस्त तक दाखिल किया जाएगा.
कविता की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनकी मुवक्किल उस मामले में सह-आरोपी थीं, जिसमें शीर्ष अदालत ने हाल ही में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी. रोहतगी ने कहा कि कविता दोनों मामलों में एकमात्र महिला आरोपी हैं और सीबीआई और ईडी मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है.
शीर्ष अदालत को बताया गया कि अभियोजन पक्ष की शिकायत भी दाखिल की गई है. रोहतगी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 की कठोरता (जो जमानत के लिए दोहरी शर्तें निर्धारित करती है) उनके मुवक्किल के मामले में लागू नहीं होती.