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मथुरा में डबल मर्डर का मामला, कुख्यात अपराधी रंगा-बिल्ला समेत 7 लोगों को उम्रकैद - Ranga Billa Life Imprisonment

मथुरा में डबल मर्डर के मामले में अदालत ने कुख्यात अपराधी रंगा-बिल्ला समेत 7 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. डकैती और हत्या की वारदात 15 मई 2017 को अंजाम दी गयी थी.

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कुख्यात अपराधी रंगा-बिल्ला समेत 7 दोषियों को उम्रकैद (Photo Credit- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 12, 2024, 6:24 PM IST

मथुरा: गुरुवार को विशेष न्यायाधीश EC कोर्ट ने 15 मई 2017 को शहर के होली गेट अंदर कोयला वाली गली में सर्राफा व्यापारी की दुकान में घुसकर करोड़ों रुपये की लूटपाट और हत्याकांड के आरोप में सात दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. दो अन्य आरोपियों को 10-10 साल कैद की सजा के साथ आर्थिक दंड लगाया गया.

सात दोषियों को आजीवन कारावास: 15 मई 2017 को सर्राफा व्यापारी मयंक अग्रवाल की दुकान में घुसकर नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की और दो लोगों की हत्या कर दी थी. सर्राफा व्यापारी की दुकान में रात 8:00 बजे कुख्यात अपराधी रंगा, नीरज चतुर्वेदी, कामेश उर्फ चीनी, विष्णु, सोनी, आदित्य कुमार, सौरव यादव, महेश, लखन, हर्षवर्धन और एक अन्य नाबालिक डकैती डालने के लिए पहुंचे थे. विकास और मयंक ने विरोध किया तो बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए. रंगा बिल्ला और चीनी कुख्यात अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस महकमा सक्रिय हो गया.

गयरह लोगों के खिलाफ हुआ था मुकदमा दर्ज:सर्राफा व्यापारी हत्याकांड के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुए. मृतकों के परिजनों ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस की 20 टीमों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. ट्रायल के दौरान आरोपी रुपेश की की मौत हो गई.

एडीजीसी चंद्रभान ने गुरुवार को चीनी उर्फ कामेश, राकेश उर्फ रंगा, नीरज चतुर्वेदी, आदित्य, बिल्ला सहित 7 लोगों को आजीवन कारावास को सजा सुनाई. दो अन्य आरोपियों को दस दस साल की सजा सुनाई गई.

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