नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के खिलाफ कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. यूपीएससी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर को नोटिस जारी किया है. जस्टिस ज्योति सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान यूपीएससी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नरेश कौशिक ने कहा कि पूजा खेडकर की उम्मीवारी को निरस्त करने संबंधी सूचना 31 जुलाई को पूजा के रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजा गया था. ये वही ई-मेल आईडी था जो पूजा खेडकर ने 2022 के सिविल सर्विस प्रोग्राम के लिए आवेदन करते समय ऑनलाइन दाखिल किया था. पूजा खेडकर ने कोर्ट के सामने झूठा बयान दिया कि उन्हें उम्मीदवारी निरस्त करने की सूचना नहीं दी गई. उन्हें इसकी जानकारी यूपीएससी के प्रेस रिलीज से पता चली. कौशिक ने कहा कि पूजा खेडकर ने अपने वकील को भी झूठ बताया और जानबूझकर झूठा हलफनामा दाखिल किया.
कौशिक ने कहा कि अपने हक में फैसला करवाने के लिए झूठा हलफनामा दाखिल करना गंभीर अपराध है. ये न्यायिक व्यवस्था की गरिमा को गिराता है. उन्होंने कहा कि खेडकर का हलफमाना 28 जुलाई का है. जबकि यूपीएससी ने 31 जुलाई को उम्मीदवारी निरस्त करने का आदेश दिया था. यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ कोर्ट में झूठा हलफनामा दाखिल करने पर आपराधिक कार्यवाही चलाने की मांग की है.
गिरफ्तारी पर लगी है अंतरिम रोकः इससे पहले, हाईकोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 अगस्त को गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी. पूजा खेडकर ने पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया था. एडिशनल सेशंस जज देवेन्द्र कुमार जांगला ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया था.