नई दिल्ली:दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार शाम 6.25 बजे बाहर आ गए. बारिश के बीच उन्होंने तिहाड़ गेट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. वहीं, केजरीवाल ने बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ चंदगीराम अखाड़े से अपने आवास तक रोड शो किया. उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए प्रार्थना की. आप बारिश का सामना करते हुए यहां आए हैं. उन्होंने मेरा मनोबल तोड़ने के लिए मुझे जेल में डाला, लेकिन मेरा मनोबल पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा है. जेल मुझे कमजोर नहीं कर सकती. देश को कमजोर करने वाली राष्ट्रविरोधी ताकतों से लड़ते रहेंगे.
केजरीवाल ने कहा, "उन्होंने (BJP वालों) मुझे जेल में डाल दिया, उन्हें लगा कि केजरीवाल को सलाखों के पीछे डालने से उनका मनोबल टूट जाएगा. आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जेल से बाहर आ गया हूं, मेरा मनोबल 100 गुना बढ़ गया है. मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है." दरअसल, सुबह सुप्रीम कोर्ट ने CBI केस में उनको कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी. इसके बाद से AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है. पार्टी ने इसे सत्य की शक्ति का जीत बताया है.
"मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है. मेरे जीवन का हर पल, खून की हर बूंद देश के लिए समर्पित है. मैंने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन भगवान ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, क्योंकि मैं सच्चा और ईमानदार था." -अरविंद केजरीवाल, CM, दिल्ली
बारिश में भी जेल गेट पर डटे रहे कार्यकर्ताः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के बेल बांड को मंजूर करते हुए रिहा करने का आदेश दिया. इसके बाद से कार्यकर्ता जेल गेट पर जमा होने लगे. बारिश के बीच वह जमे रहे और अपने नेता के पक्ष में नारेबाजी करते रहे. केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संजय सिंह की पत्नी अनिता सिंह, मंत्री आतिशी, सौरभ भारद्वाज आदि प्रमुख नेता जेल गेट पर केजरीवाल के स्वागत के लिए खड़े रहे.
ED की शर्तें रहेंगी लागूःजस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल केस की मेरिट पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलेंगे. वे ट्रायल कोर्ट में पूरा सहयोग करेंगे. ईडी केस में जमानत की जो शर्तें लगाई गई थी, वो सीबीआई के केस में भी लागू होगा.