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पीएम नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग खारिज - lok sabha election 2024

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि याचिका बिना किसी आधार के दायर की गई है.

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पीएम नरेंद्र मोदी (File Photo)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 30, 2024, 1:30 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावी हलफनामे में कथित रूप से झूठा हलफनामा दाखिल करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की मांग खारिज कर दिया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि याचिका बिना किसी आधार के दायर की गई है और इसका उद्देश्य केवल सनसनी पैदा करना है.

याचिका कैप्टन दीपक कुमार ने दायर किया था. याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एयर इंडिया के फ्लाइट को क्रैश कराने की साजिश रचकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया था. याचिकाकर्ता उस फ्लाइट का पायलट था. याचिका में कहा गया था कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की जांच को बाधित करने की कोशिश की थी। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति का है इसलिए प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने उसका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने की कोशिश की। याचिका में कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खुद को कानूनी जांच से बचने की कोशिश की.

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याचिका में कहा गया था कि प्रधानमंत्री की इस कोशिश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे सहयोगियों ने मदद की थी. याचिका में कहा गया था कि प्रधानमंत्री चुनाव में एक उम्मीदवार हैं और उन्हें इस मामले की जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में देनी चाहिए थी. ये जानकारी छिपाकर प्रधानमंत्री ने नियमों का उल्लंघन किया है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में प्रधानमंत्री पर साक्ष्यों को मिटाने और एयर इंडिया को बेचने में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप लगाया था. एयर इंडिया ने बाद में याचिकाकर्ता के सर्विस रिकॉर्ड में हेराफेरी कर उसका पायलट का लाइसेंस रद्द कर दिया था.

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