नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावी हलफनामे में कथित रूप से झूठा हलफनामा दाखिल करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से अयोग्य करने की मांग खारिज कर दिया है. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि याचिका बिना किसी आधार के दायर की गई है और इसका उद्देश्य केवल सनसनी पैदा करना है.
याचिका कैप्टन दीपक कुमार ने दायर किया था. याचिका में आरोप लगाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एयर इंडिया के फ्लाइट को क्रैश कराने की साजिश रचकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया था. याचिकाकर्ता उस फ्लाइट का पायलट था. याचिका में कहा गया था कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने उनके खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की जांच को बाधित करने की कोशिश की थी। याचिका में कहा गया था कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति का है इसलिए प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने उसका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने की कोशिश की। याचिका में कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए खुद को कानूनी जांच से बचने की कोशिश की.