नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले के आरोपी व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है. केजरीवाल ने सीबाआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के सीबीआई हिरासत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
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बता दें कि 26 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा था. ड्यूटी जज अमिताभ रावत ने कहा था कि केजरीवाल की सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है. बाद में 29 जून को सीबीआई की गिरफ्तारी खत्म होने पर ड्यूटी जज सुनैना शर्मा ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
बता दें कि 26 जून केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह ने कोर्ट से कहा था कि कई गवाहों के बयान हैं कि एक व्यक्ति केजरीवाल से दिल्ली आबकारी नीति के बारे में मिलता है. ऐसा इस नीति के बनने के पहले भी हुआ. डीपी सिंह ने मगुंटा रेड्डी के बयानों का जिक्र किया. डीपी सिंह ने कहा कि सीबीआई के पास इस बात के साक्ष्य हैं कि साउथ ग्रुप ने यह बताया कि आबकारी नीति कैसे तैयार की जाए. साउथ ग्रुप दिल्ली आई. उस समय कोरोना अपने चरम पर था और लोग मर रहे थे. उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और अभिषेक बोइनपल्ली को दिया. ये रिपोर्ट विजय नायर के जरिए मनीष सिसोदिया को दिया गया. डीपी सिंह ने कहा कि कोरोना के दौरान जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का हाथ था.
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