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दिल्ली में अब GRAP-3 लगते ही बंद हो जाएंगी स्कूली कक्षाएं, GRAP-4 में भी किए गए बड़े बदलाव - DELHI POLLUTION GRAP 4

दफ्तरों की टाइमिंग और स्कूल की क्लासेज के मोड को लेकर बदलाव. ग्रैप-3 में बढ़ाई गईं पाबंदियां

ग्रैप 4 में संशोधन
ग्रैप 4 में संशोधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 21, 2024, 11:41 AM IST

Updated : Nov 21, 2024, 12:03 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में लागू ग्रैप-4 में संशोधन किया गया है. CAQM ने GRAP नियमों में संशोधन किया है. अब GRAP की स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूलों की फिजिकल कक्षाएं बंद करना जरूरी हो गया है.

CAQM (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने GRAP नियमों में संशोधन किया है. अब GRAP की स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूलों की फिजिकल कक्षाएं बंद करना अनिवार्य हो गया है. पहले ऐसा करने या नहीं करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती थी.

क्या है नया नियम

  1. बदले हुए नियमों के मुताबिक, GRAP-III के लागू होने पर पांचवीं कक्षा तक की फिजिकल कक्षाएं बंद हो जाएंगी. पढ़ाई ऑनलाइन होगी. वहीं GRAP-IV लागू होने पर 10वीं तक की पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दी जाएंगी.
  2. GRAP-III में कुछ नए क्लॉज भी जोड़े गए हैं. इसमें NCR राज्यों की सरकारों को दफ्तर के समय में भी बदलाव करना होगा. इसके अलावा GRAP 4 लागू होने पर 'मास्क पहनने की सलाह' को भी जोड़ा गया है. लिखा गया है कि अगर घर से बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क पहनकर जाएं.

ग्रैप 4 कब लागू किया गया

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 17 सितंबर 2024 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से अधिक जाने पर ग्रैप-4 लागू कर दिया था, लेकिन पिछले 2 दिन से दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की जा रही है. बुधवार यानी 20 नवंबर 2024 को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 419 दर्ज किया गया. एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 20 नवंबर को आदेश जारी कर दिल्ली और एनसीआर में लगे ग्रैप 4 में संशोधन के लिए कहा.

कार्यालय के समय में फेरबदल के निर्देश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से ग्रैप 3 के तहत नया आदेश दिया गया है. इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और एनसीआर राज्य सरकारों को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगरपालिका निकायों के कार्य समय में फेरबदल करने के लिए निर्देशित किया गया है. अन्य एनसीआर जिलों के लिए राज्य सरकारें इस संदर्भ में निर्णय ले सकती हैं.

मास्क लगाकर घर से बाहर निकालने की सलाह
वही, गुणवत्ता आयोग की तरफ से जारी किए गए आदेश में न सिर्फ विभागों को निर्देश दिया गया है, बल्कि आम जनता से भी प्रदूषण से बचने के लिए बेहद आवश्यक होने पर ही घर से निकलने की अपील की गई है. इसके साथ ही आयोग की तरफ से लोगों से मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकालने की सलाह दी गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि कालिंदी कुंज में धुंध की चादर छाई हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, इलाके में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है.

क्या है GRAP?

  • GRAP-1: खराब (AQI 201-300)
  • GRAP-2: बहुत खराब (AQI 301-400‌)
  • GRAP-3: गंभीर ( AQI 401 से 450)
  • GRAP-4: बहुत गंभीर ( AQI 450 से ज्यादा)

पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर लगाएं रोकः दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के भीतर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है.

बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह निर्देश बढ़ते प्रदूषण के कारण सीधे तौर पर नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करने और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए आया है. दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा, "बढ़ते प्रदूषण के कारण सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करने और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, एनसीटी दिल्ली के भीतर पतों पर डिलीवरी विकल्प प्रदान करते हुए, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कल दिनांक 19.11.2024 को एक ई-मेल के माध्यम से लिखित रूप से निर्देश दिया गया है."

ये भी पढ़ें:

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ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को निर्देश में क्या-क्या है

प्लेटफॉर्म्स को पटाखों की लिस्टिंग हटाने, दिल्ली में ग्राहकों के लिए सेवाओं को अक्षम करने, शहर के भीतर बिक्री और डिलीवरी को रोकने के लिए स्थान-आधारित प्रतिबंध लागू करने, कानूनी आदेशों के अनुपालन में प्रतिबंध के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करने वाले नोटिस प्रकाशित करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि डिलीवरी पार्टनर प्रतिबंध अवधि के दौरान पटाखों से संबंधित खेपों को स्वीकार, परिवहन या वितरित न करें. प्लेटफॉर्म्स से उनके अनुपालन की लिखित पुष्टि प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया है.

AQI कि 'बहुत खराब' श्रेणी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह 8 बजे तक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 379 दर्ज किया गया, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया. सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 8 बजे तक चांदनी चौक में मापा गया एक्यूआई 338, आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) 370, आईटीओ 355, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 354, आरके पुरम 387, ओखला फेज 2 370, पटपड़गंज 381, सोनिया विहार 394 और आया नगर 359 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है. हालांकि, दिल्ली में कई जगहें अभी भी 'गंभीर' श्रेणी के वायु प्रदूषण की सीमा में हैं, क्योंकि आनंद विहार में एक्यूआई 405, अशोक विहार 414, बवाना 418, द्वारका सेक्टर-8 401, मुंडका 413 और वजीरपुर 436 है.

इस स्थिति ने क्षेत्र में रेल यातायात को प्रभावित किया है और कई ट्रेनें या तो देरी से चल रही हैं या उनके समय में फेरबदल किया गया है. कर्तव्य पथ से ली गई तस्वीरों में लोग बढ़ते प्रदूषण के बीच सुबह की सैर और व्यायाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कनॉट प्लेस, एम्स और धुआला कुआं से ली गई तस्वीरों में इलाके में धुंध की चादर छाई हुई है, जिससे दृश्यता कम हो गई है.

अमेरिका पर्यटक ने क्या कहा

भारत घूमने आए पर्यटकों में से एक जस्टिन ने एएनआई से बात करते हुए कहा,

"मैं अमेरिका से हूं और भारत में मेरा यह दूसरा दिन है. यहां आने से पहले, भारत से आए मेरे दोस्तों ने मुझे 'धुंध' और प्रदूषण के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद, मैं नई दिल्ली आना चाहता था क्योंकि यह एक खूबसूरत शहर है... जिसका इतिहास समृद्ध है... इसलिए मैं यहां आया... मुझे उम्मीद है कि दिल्ली जल्द ही प्रदूषण की इस समस्या से उबर जाएगी..."

स्थानीय लोगों ने सरकार से इस प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की, क्योंकि यह उनके दैनिक जीवन की गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है और उनके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है.

स्कूलों को बंद करना अनिवार्य, क्या स्कूल बंद करने होंगे?

CAQM ने दिशा-निर्देश अपडेट किए हैं और सुझाव दिया है कि दिल्ली, एनसीआर जिलों में GRAP चरण 3 और 4 के तहत स्कूल बंद करने होंगे. केंद्र के प्रदूषण निगरानी निकाय ने बुधवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में संशोधन करते हुए योजना के चरण 3 और 4 के तहत दिल्ली और एनसीआर जिलों में स्कूलों को बंद करना अनिवार्य कर दिया है. पहले, इन उपायों को लागू करने का निर्णय राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया था.

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एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार को GRAP में संशोधन करते हुए चरण 3 और 4 के तहत दिल्ली और एनसीआर जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों को बंद करना अनिवार्य कर दिया है.

नगर निकायों के समय में बदलाव

GRAP के चरण 3 के तहत एक अतिरिक्त निर्देश के तहत अब राज्य सरकारों को दिल्ली और उक्त एनसीआर जिलों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के समय में बदलाव करने की आवश्यकता है. आदेश के अनुसार, एनसीआर के अन्य जिलों के लिए कार्यालय समय पर निर्णय संबंधित राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर है.

इससे पहले, चरण 3 के तहत, राज्य सरकारें यह तय कर सकती थीं कि कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए भौतिक कक्षाओं को रोकना है या नहीं और ऑनलाइन शिक्षण में बदलाव करना है या नहीं.

इसी तरह, चरण 4 के तहत, उनके पास कक्षा 6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए व्यक्तिगत कक्षाओं को बंद करने का विकल्प था. हालांकि, संशोधित GRAP अब दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए इन उपायों को अनिवार्य बनाता है, जबकि अन्य एनसीआर जिलों को निर्णय लेने की छूट देता है.

CAQM को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

इस सप्ताह की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने GRAP के चरण 3 और 4 के कार्यान्वयन में देरी के लिए CAQM को फटकार लगाई और अगले आदेश तक पूरे एनसीआर में स्कूलों को बंद करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को चरण 3 और 4 के तहत सख्त उपाय अपनाने का भी निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यान्वयन अब स्थानीय अधिकारियों के विवेक पर न छोड़ा जाए.

याद रहे कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रविवार से ही गंभीर श्रेणी में है. सोमवार और मंगलवार को यह 450 से अधिक होने के साथ गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया. हालांकि, बुधवार को इसमें थोड़ा सुधार हुआ और 24 घंटे का औसत AQI 419 रहा, जो अभी भी गंभीर श्रेणी में है.

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नई दिल्ली: दिल्ली में लागू ग्रैप-4 में संशोधन किया गया है. CAQM ने GRAP नियमों में संशोधन किया है. अब GRAP की स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूलों की फिजिकल कक्षाएं बंद करना जरूरी हो गया है.

CAQM (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने GRAP नियमों में संशोधन किया है. अब GRAP की स्टेज 3 और 4 लागू होने पर स्कूलों की फिजिकल कक्षाएं बंद करना अनिवार्य हो गया है. पहले ऐसा करने या नहीं करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती थी.

क्या है नया नियम

  1. बदले हुए नियमों के मुताबिक, GRAP-III के लागू होने पर पांचवीं कक्षा तक की फिजिकल कक्षाएं बंद हो जाएंगी. पढ़ाई ऑनलाइन होगी. वहीं GRAP-IV लागू होने पर 10वीं तक की पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दी जाएंगी.
  2. GRAP-III में कुछ नए क्लॉज भी जोड़े गए हैं. इसमें NCR राज्यों की सरकारों को दफ्तर के समय में भी बदलाव करना होगा. इसके अलावा GRAP 4 लागू होने पर 'मास्क पहनने की सलाह' को भी जोड़ा गया है. लिखा गया है कि अगर घर से बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क पहनकर जाएं.

ग्रैप 4 कब लागू किया गया

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 17 सितंबर 2024 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से अधिक जाने पर ग्रैप-4 लागू कर दिया था, लेकिन पिछले 2 दिन से दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की जा रही है. बुधवार यानी 20 नवंबर 2024 को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 419 दर्ज किया गया. एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 20 नवंबर को आदेश जारी कर दिल्ली और एनसीआर में लगे ग्रैप 4 में संशोधन के लिए कहा.

कार्यालय के समय में फेरबदल के निर्देश
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से ग्रैप 3 के तहत नया आदेश दिया गया है. इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और एनसीआर राज्य सरकारों को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगरपालिका निकायों के कार्य समय में फेरबदल करने के लिए निर्देशित किया गया है. अन्य एनसीआर जिलों के लिए राज्य सरकारें इस संदर्भ में निर्णय ले सकती हैं.

मास्क लगाकर घर से बाहर निकालने की सलाह
वही, गुणवत्ता आयोग की तरफ से जारी किए गए आदेश में न सिर्फ विभागों को निर्देश दिया गया है, बल्कि आम जनता से भी प्रदूषण से बचने के लिए बेहद आवश्यक होने पर ही घर से निकलने की अपील की गई है. इसके साथ ही आयोग की तरफ से लोगों से मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकालने की सलाह दी गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि कालिंदी कुंज में धुंध की चादर छाई हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, इलाके में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है.

क्या है GRAP?

  • GRAP-1: खराब (AQI 201-300)
  • GRAP-2: बहुत खराब (AQI 301-400‌)
  • GRAP-3: गंभीर ( AQI 401 से 450)
  • GRAP-4: बहुत गंभीर ( AQI 450 से ज्यादा)

पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर लगाएं रोकः दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के भीतर पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है.

बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह निर्देश बढ़ते प्रदूषण के कारण सीधे तौर पर नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करने और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए आया है. दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में कहा, "बढ़ते प्रदूषण के कारण सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा करने और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, एनसीटी दिल्ली के भीतर पतों पर डिलीवरी विकल्प प्रदान करते हुए, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कल दिनांक 19.11.2024 को एक ई-मेल के माध्यम से लिखित रूप से निर्देश दिया गया है."

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प्लेटफॉर्म्स को पटाखों की लिस्टिंग हटाने, दिल्ली में ग्राहकों के लिए सेवाओं को अक्षम करने, शहर के भीतर बिक्री और डिलीवरी को रोकने के लिए स्थान-आधारित प्रतिबंध लागू करने, कानूनी आदेशों के अनुपालन में प्रतिबंध के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करने वाले नोटिस प्रकाशित करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि डिलीवरी पार्टनर प्रतिबंध अवधि के दौरान पटाखों से संबंधित खेपों को स्वीकार, परिवहन या वितरित न करें. प्लेटफॉर्म्स से उनके अनुपालन की लिखित पुष्टि प्रदान करने का भी अनुरोध किया गया है.

AQI कि 'बहुत खराब' श्रेणी

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह 8 बजे तक दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 379 दर्ज किया गया, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया. सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 8 बजे तक चांदनी चौक में मापा गया एक्यूआई 338, आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) 370, आईटीओ 355, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 354, आरके पुरम 387, ओखला फेज 2 370, पटपड़गंज 381, सोनिया विहार 394 और आया नगर 359 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है. हालांकि, दिल्ली में कई जगहें अभी भी 'गंभीर' श्रेणी के वायु प्रदूषण की सीमा में हैं, क्योंकि आनंद विहार में एक्यूआई 405, अशोक विहार 414, बवाना 418, द्वारका सेक्टर-8 401, मुंडका 413 और वजीरपुर 436 है.

इस स्थिति ने क्षेत्र में रेल यातायात को प्रभावित किया है और कई ट्रेनें या तो देरी से चल रही हैं या उनके समय में फेरबदल किया गया है. कर्तव्य पथ से ली गई तस्वीरों में लोग बढ़ते प्रदूषण के बीच सुबह की सैर और व्यायाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कनॉट प्लेस, एम्स और धुआला कुआं से ली गई तस्वीरों में इलाके में धुंध की चादर छाई हुई है, जिससे दृश्यता कम हो गई है.

अमेरिका पर्यटक ने क्या कहा

भारत घूमने आए पर्यटकों में से एक जस्टिन ने एएनआई से बात करते हुए कहा,

"मैं अमेरिका से हूं और भारत में मेरा यह दूसरा दिन है. यहां आने से पहले, भारत से आए मेरे दोस्तों ने मुझे 'धुंध' और प्रदूषण के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद, मैं नई दिल्ली आना चाहता था क्योंकि यह एक खूबसूरत शहर है... जिसका इतिहास समृद्ध है... इसलिए मैं यहां आया... मुझे उम्मीद है कि दिल्ली जल्द ही प्रदूषण की इस समस्या से उबर जाएगी..."

स्थानीय लोगों ने सरकार से इस प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने की मांग की, क्योंकि यह उनके दैनिक जीवन की गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है और उनके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है.

स्कूलों को बंद करना अनिवार्य, क्या स्कूल बंद करने होंगे?

CAQM ने दिशा-निर्देश अपडेट किए हैं और सुझाव दिया है कि दिल्ली, एनसीआर जिलों में GRAP चरण 3 और 4 के तहत स्कूल बंद करने होंगे. केंद्र के प्रदूषण निगरानी निकाय ने बुधवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) में संशोधन करते हुए योजना के चरण 3 और 4 के तहत दिल्ली और एनसीआर जिलों में स्कूलों को बंद करना अनिवार्य कर दिया है. पहले, इन उपायों को लागू करने का निर्णय राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया था.

22945721
22945721 (22945721)

एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार को GRAP में संशोधन करते हुए चरण 3 और 4 के तहत दिल्ली और एनसीआर जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में स्कूलों को बंद करना अनिवार्य कर दिया है.

नगर निकायों के समय में बदलाव

GRAP के चरण 3 के तहत एक अतिरिक्त निर्देश के तहत अब राज्य सरकारों को दिल्ली और उक्त एनसीआर जिलों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के समय में बदलाव करने की आवश्यकता है. आदेश के अनुसार, एनसीआर के अन्य जिलों के लिए कार्यालय समय पर निर्णय संबंधित राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर है.

इससे पहले, चरण 3 के तहत, राज्य सरकारें यह तय कर सकती थीं कि कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए भौतिक कक्षाओं को रोकना है या नहीं और ऑनलाइन शिक्षण में बदलाव करना है या नहीं.

इसी तरह, चरण 4 के तहत, उनके पास कक्षा 6 से 9 और 11 के छात्रों के लिए व्यक्तिगत कक्षाओं को बंद करने का विकल्प था. हालांकि, संशोधित GRAP अब दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए इन उपायों को अनिवार्य बनाता है, जबकि अन्य एनसीआर जिलों को निर्णय लेने की छूट देता है.

CAQM को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

इस सप्ताह की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने GRAP के चरण 3 और 4 के कार्यान्वयन में देरी के लिए CAQM को फटकार लगाई और अगले आदेश तक पूरे एनसीआर में स्कूलों को बंद करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को चरण 3 और 4 के तहत सख्त उपाय अपनाने का भी निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यान्वयन अब स्थानीय अधिकारियों के विवेक पर न छोड़ा जाए.

याद रहे कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) रविवार से ही गंभीर श्रेणी में है. सोमवार और मंगलवार को यह 450 से अधिक होने के साथ गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गया. हालांकि, बुधवार को इसमें थोड़ा सुधार हुआ और 24 घंटे का औसत AQI 419 रहा, जो अभी भी गंभीर श्रेणी में है.

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Last Updated : Nov 21, 2024, 12:03 PM IST
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