नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले के आरोपी और लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को खराब स्वास्थ्य के आधार पर नियमित जमानत दे दी. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कात्याल को दस लाख रुपये के मुचलके पर नियमित जमानत देने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी का स्वास्थ्य बीमार और कमजोर की श्रेणी में आता है, ऐसे में मनी लॉड्रिंग कानून की धारा 45 के तहत उसे दोहरे टेस्ट को संतुष्ट करना जरूरी नहीं है.
हाईकोर्ट ने विजय नायर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत का जिक्र करते हुए कहा कि मनी लॉड्रिंग कानून की धारा 45 का उपयोग मौलिक अधिकारों के आड़े नहीं आता है. आरोपी के कानून से बचकर भागने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ही जांच में सहयोग करता रहा है. इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और जितने साक्ष्य हैं वो दस्तावेजी हैं, जिनसे छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है.
ट्रायल कोर्ट ने खारिज की थी जमानत याचिकाः 22 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमित कात्याल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इस मामले में 9 जनवरी को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, ह्रदयानंद चौधरी और अमित कात्याल को आरोपी बनाया है. ईडी ने अमित कात्याल को 11 नवंबर 2023 को गिरफ्तार किया था. लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई का मामला भी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है.