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कर्नाटक: बैग के लिए 10 रु वसूलना पड़ा भारी, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 7000 रु जुर्माना - Consumer Comm Imposes Fine Rs 7000

Consumer Commission Imposed Fine: कर्नाटक के दावणगेरे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक शॉपिंग मॉल पर कार्रवाई करते हुए 7000 रूपये जुर्माना लगाया है. मॉल में आने वाले ग्राहकों से प्रति बैग 10 रुपये अतिरिक्त वसूलने पर एक्शन लिया गया है. आयोग ने फैसला सुनाया कि अतिरिक्त चार्ज वसूलना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक अनुचित व्यापार व्यवहार था.

Consumer Commission fines Rs 7000 for shopping mall received extra Rs 10 for bag.
ग्राहकों से प्रति बैग 10 रुपये अतिरिक्त वसूलने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शॉपिंग मॉल पर 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Apr 7, 2024, 3:36 PM IST

दावणगेरे: दावणगेरे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बैग के लिए अतिरिक्त पैसे वसूलने पर एक शॉपिंग मॉल पर कार्रवाई की है. खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों से प्रति बैग 10 रुपये अतिरिक्त वसूलने पर 7,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

पेशे से वकील आर. बसवराज ने अक्टूबर 2023 को दावणगेरे के गुंडी सर्कल में एक नजदीकी खुदरा कपड़े की दुकान पर एक जोड़ी ट्राउजर के लिए 1,499 रुपये का भुगतान किया था. उस समय, लाइफस्टाइल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी नाम के शॉपिंग मॉल को बैगिग पैंट के लिए अतिरिक्त 10 रुपये चार्ज किए. वकील आर. बसवराज ने इसका विरोध जताया. इस बारे में उन्होंने दुकान के कर्मचारियों से बात की, पर कोई सही जवाब नहीं मिला. उन्होंने इसकी शिकायत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से की.

बसवराज ने शॉपिंग मॉल के खिलाफ शिकायत में कहा कि उन्हें मानसिक उत्पीड़न के लिए 50,000 रुपये और शिकायत दर्ज करने में हुए खर्च के लिए 10,000 रुपये देने होंगे. मॉल में बैग के लिए अतिरिक्त 10 रूपये का हवाला देते हुए कहा कि वाणिज्यिक संगठन कैरी बैग के लिए अधिक शुल्क नहीं ले सकते.

उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया कि अतिरिक्त 10 रुपये वसूलना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक अनुचित व्यापार व्यवहार था. दलील सुनते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष महंतेश इरप्पा शिगली, सदस्य त्यागराजन और बीयू गीता ने शॉपिंग मॉल पर 7000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

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