मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को अंधेरी में एक सैलून में वित्त प्रबंधक कीर्ति व्यास की हत्या के लिए दो सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुना. सोमवार को सत्र न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने सिद्धेश शांताराम ताम्हणकर और एक महिला सहकर्मी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत हत्या, हत्या के लिए अपहरण, गलत तरीके से रोकने और सबूतों को नष्ट करने के अलावा कई अन्य धाराओं का दोषी पाया.
ताम्हणकर और महिला सहकर्मी ने यह कहते हुए नरमी बरतने की मांग की कि उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उनके परिवार उन पर निर्भर हैं. कीर्ति व्यास की महिला सहकर्मी ने नरमी बरतने की अपील की और कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. उसने यह भी कहा कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था.