रांची:झारखंड में जाति सर्वेक्षण करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए चंपाई सरकार ने कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इसे कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यदायित्व में शामिल करने का फैसला लिया है. इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया गया.
कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर लिया गया निर्णय
बुधवार 19 जून को कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया. कैबिनेट में जहां झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हुए साक्षात्कार में 30 प्रतिशत अनिवार्य अंक की बाध्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया है. वहीं राज्य में जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कला एवं संस्कृति विभाग को अकादमी खोलने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है.
इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर
- कार्मिक विभाग के पत्रांक 6752 दिनांक 24.12. 2020 के द्वारा कर्मियों के प्रोन्नति पर लगाई गई रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति पदाधिकारी को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने संबंधी निर्गत संकल्प संख्या 2013 दिनांक 10.4.2023 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड वरीय न्यायिक सेवा नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति.
- पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली 2015 और झारखंड गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली 2022 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 के तहत टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए अर्थ दंड माफी की स्वीकृति दी गई.
- योजना एवं विकास विभाग अंतर्गत झारखंड सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य समिति के अंतर्गत पद सृजन की स्वीकृति दी गई.
- लगातार सेवा से अनुपस्थित डॉक्टर बेला कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर लोहरदगा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.
- लगातार सेवा से अनुपस्थित डॉक्टर बाबू लाल मुर्मू चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खूंटी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.
- राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिनांक 1.12.2004 के पूर्व पूर्ण हो गई हो, लेकिन दिनांक 1.12. 2004 के पश्चात वे नियुक्त हुए हों उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.
- कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा अंतर्गत सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 39 करोड़, 15 लाख, 61 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- झारखंड लोक सेवा आयोग में नियमित पद के विरुद्ध संविदा पर कार्यरत तीन कर्मियों की सेवा नियमितीकरण करने की स्वीकृति दी गई.
- झारखंड विधान मंडल नियमावली 2015, झारखंड विधान मंडल सचेतक नियमावली 2015, झारखंड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली 2015, झारखंड विधानसभा के पदाधिकारी वेतन एवं भत्ता नियमावली 2015 तथा झारखंड विधान मंडल नेता विरोधी दल नियमावली 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.