नई दिल्ली: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि टू-जी स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और दूसरे आरोपियों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका सुनवाई योग्य है. सीबीआई की इस दलील के बाद जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को करने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय जैन ने कहा कि ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अर्जी सुनवाई योग्य है. कोर्ट चाहे तो सुनवाई की कई तिथियां तय कर सकती है या सुनवाई की तिथियों को तय करने के लिए एक तिथि नियत कर सकती है. इसके पहले 22 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर अपील को स्वीकार कर लिया था. कोर्ट ने कहा था कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रथमं दृष्टया ऐसा लगता है कि सभी साक्ष्यों पर गहराई से पड़ताल की जरुरत है.
सीबीआई ने अपनी अर्जी में ए राजा समेत दूसरे आरोपियों को बरी करने के आदेश को चुनौती दी है. 23 नवंबर 2020 को जस्टिस बृजेश सेठी की बेंच ने आरोपियों की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने जरुरी स्वीकृति नहीं मिलने की वजह से सीबीआई की अपील को खारिज करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हुआ संशोधन उन मामलों पर लागू नहीं होता जो संशोधन के पहले के हैं. ये संशोधन पहले के कानून के काटने के लिए नहीं किए गए हैं.