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कलकत्ता हाईकोर्ट ने डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने के दिए आदेश - Calcutta High Court

पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है.

rape and murder of a doctor
डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या (फोटो - ANI Photo)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 13, 2024, 3:56 PM IST

Updated : Aug 13, 2024, 4:11 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है. इस हत्याकांड के बाद सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया. कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों और रेजिडेंट डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की थी.

अब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बलात्कार-हत्या कांड में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मामला सीबीआई को सौंपने के आदेश के बाद प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है. विरोध प्रदर्शन कर रही एक डॉक्टर के कहा कि "हम बहुत खुश और राहत महसूस कर रहे हैं कि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है. अब आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

इस आदेश के अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष को छुट्टी के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए है. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज से स्वयं ही इस्तीफा दिया था, लेकिन उन्हें किसी अन्य कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया. इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल किया कि उन्होंने एक कॉलेज से इस्तीफा दिया है, तो उन्हें दूसरे कॉलेज में नियुक्त क्यों किया गया है.

Last Updated : Aug 13, 2024, 4:11 PM IST

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