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छात्रों को मिलेगा 10 लाख का एजुकेशन लोन, 22 लाख छात्रों को होगा फायदा

Prime Minister Cabinet Decisions, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी.

Cabinet approval for PM Vidya Lakshmi Yojana
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को कैबिनेट की मंजूरी (ANI and IANS)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Nov 6, 2024, 3:50 PM IST

Updated : Nov 6, 2024, 4:04 PM IST

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मेधावी छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी, ताकि वित्तीय बाधाएं उन्हें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) में प्रवेश लेने वाला कोई भी व्यक्ति पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा.

वैष्णव ने यहां मीडिया से कहा, "मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, ताकि वित्तीय बाधाएं भारत के किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें."

उन्होंने कहा कि यह योजना एनआईआरएफ रैंकिंग द्वारा निर्धारित शीर्ष क्यूएचईआई पर लागू होगी. इसमें सभी उच्च शिक्षा संस्थान, सरकारी और निजी शामिल हैं, जो समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन-विशिष्ट रैंकिंग में एनआईआरएफ में शीर्ष 100 में स्थान पर हैं. साथ ही राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान जो एनआईआरएफ में 101-200 रैंक पर हैं और सभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान भी शामिल हैं.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "यह सूची हर साल नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग का उपयोग करके अपडेट की जाएगी और 860 योग्य क्यूएचईआई के साथ शुरू होगी, जिसमें 22 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे, जो संभावित रूप से पीएम-विद्यालक्ष्मी का लाभ उठा सकेंगे, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए, छात्र बकाया डिफ़ॉल्ट के 75 प्रतिशत की क्रेडिट गारंटी के लिए भी पात्र होंगे. इससे बैंकों को योजना के तहत छात्रों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी.

उपर्युक्त के अलावा, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए और किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं हैं. वहीं ऋण स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 3 प्रतिशत ब्याज छूट भी प्रदान की जाएगी. ब्याज छूट सहायता हर साल एक लाख छात्रों को दी जाएगी. उन छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो सरकारी संस्थानों से हैं और जिन्होंने तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुना है.

उन्होंने बताया कि 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है, और इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज छूट का लाभ मिलने की उम्मीद है.

साथ ही बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल “पीएम-विद्यालक्ष्मी” होगा, जिस पर छात्र सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज अनुदान के लिए आवेदन कर सकेंगे. ब्याज अनुदान का भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा.

पीएम विद्यालक्ष्मी भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को अधिकतम करने के लिए शिक्षा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पिछले एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों की सीमा के दायरे और पहुंच को आगे बढ़ाएगी. यह उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएम-यूएसपी की दो घटक योजनाओं, केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (सीएसआईएस) और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल) का पूरक होगा.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम-यूएसपी सीएसआईएस के तहत, 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले और अनुमोदित संस्थानों से तकनीकी/पेशेवर पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज अनुदान मिलता है. इस प्रकार, पीएम विद्यालक्ष्मी और पीएम-यूएसपी मिलकर सभी योग्य छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में उच्च शिक्षा और अनुमोदित उच्च शिक्षा संस्थानों में तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए समग्र सहायता प्रदान करेंगे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम में 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने को मंजूरी दी

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने बुधवार को भारतीय खाद्य निगम (FCI) में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने को मंजूरी दे दी.

जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "इस निर्णय का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत करना और देश भर में किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है. यह रणनीतिक कदम किसानों को समर्थन देने और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है."

मंत्री ने बताया कि एफसीआई ने 1964 में 100 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी और 4 करोड़ रुपये की इक्विटी के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी. एफसीआई के संचालन में कई गुना वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप अधिकृत पूंजी फरवरी, 2023 में 11,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,000 करोड़ रुपये हो गई.

वित्तीय वर्ष 2019-20 में एफसीआई की इक्विटी 4,496 करोड़ रुपये थी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 10,157 करोड़ रुपये हो गई. अब केंद्र सरकार ने एफसीआई के लिए 10,700 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण इक्विटी को मंजूरी दी है, जो इसे वित्तीय रूप से मजबूत करेगी और इसके परिवर्तन के लिए की गई पहलों को बड़ा बढ़ावा देगी.

एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की खरीद, रणनीतिक खाद्यान्न भंडार के रखरखाव, कल्याणकारी उपायों के लिए खाद्यान्न वितरण और बाजार में खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

उन्होंने आगे कहा कि इक्विटी का निवेश एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि वह अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। एफसीआई फंड की आवश्यकता के अंतर को पूरा करने के लिए अल्पकालिक उधारी का सहारा लेता है.

इस निवेश से ब्याज का बोझ कम करने में मदद मिलेगी और अंततः केंद्र सरकार की सब्सिडी कम होगी. उन्होंने कहा कि एमएसपी आधारित खरीद और एफसीआई की परिचालन क्षमताओं में निवेश के लिए सरकार की दोहरी प्रतिबद्धता किसानों को सशक्त बनाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सहयोगी प्रयास को दर्शाती है.

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Last Updated : Nov 6, 2024, 4:04 PM IST

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