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महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण ने यात्रा और सीडीआर मांगी - Wrestlers Harassment Case - WRESTLERS HARASSMENT CASE

Wrestlers Harassment Case: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने यात्रा और सीडीआर रिपोर्ट समेत कई दस्तावेजों की मांग करते हुए अर्जी दाखिल किया है.

पहलवानों के उत्पीड़न का मामला
पहलवानों के उत्पीड़न का मामला (Etv Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 1, 2024, 8:24 PM IST

नई दिल्ली: महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में शनिवार को बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. बृजभूषण की ओर से पेश वकील ने यात्रा और कॉल डिटेल रिपोर्ट समेत दूसरे दस्तावेजों की मांग करते हुए अर्जी दाखिल किया गया. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को करने का आदेश दिया.

वहीं, बृजभूषण सिंह की इस अर्जी का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी दस्तावेज तलब करने की आड़ में दोबारा जांच की मांग कर रहा है, जिसका निर्देश नहीं दिया जा सकता है. बता दें, 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. दोनों ने मामले में कोर्ट द्वारा तय आरोपों को स्वीकार करने से इनकार किया. सुनवाई के दौरान विनोद तोमर ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास सबूत हैं. अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करती तो सच सामने आता. हमने कभी किसी को घर पर नहीं बुलाया, जो सच है वह सामने आएगा.

वही, 10 मई को कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था.

कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी. 18 अप्रैल को बृजभूषण की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं था. बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच करने का आदेश देने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने 4 अप्रैल को आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को जमानत दी थी. बता दें कि 7 जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था. चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं.

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