नई दिल्ली: महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में शनिवार को बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. बृजभूषण की ओर से पेश वकील ने यात्रा और कॉल डिटेल रिपोर्ट समेत दूसरे दस्तावेजों की मांग करते हुए अर्जी दाखिल किया गया. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को करने का आदेश दिया.
वहीं, बृजभूषण सिंह की इस अर्जी का दिल्ली पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी दस्तावेज तलब करने की आड़ में दोबारा जांच की मांग कर रहा है, जिसका निर्देश नहीं दिया जा सकता है. बता दें, 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. दोनों ने मामले में कोर्ट द्वारा तय आरोपों को स्वीकार करने से इनकार किया. सुनवाई के दौरान विनोद तोमर ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास सबूत हैं. अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करती तो सच सामने आता. हमने कभी किसी को घर पर नहीं बुलाया, जो सच है वह सामने आएगा.
वही, 10 मई को कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था, जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था.