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अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को अमेरिका जाने की इजाजत मिली, लेकिन अलग-अलग - Ashneer Grover fraud case - ASHNEER GROVER FRAUD CASE

आर्थिक गड़बड़ियों के आरोपी भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी. हालांकि, दोनों को एक साथ जाने की इजाजत नहीं दी गई है.

भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन
भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन. (फाइल फोटो)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2024, 9:14 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को अमेरिका जाने की इजाजत दे दी है. बुधवार को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अशनीर और माधुरी को अलग-अलग तिथियों पर विदेश जाने की इजाजत दी है, ताकि दोनों में से एक आरोपी भारत में रहे.

कोर्ट ने अशनीर ग्रोवर को 26 मई से 12 जून तक विदेश जाने की इजाजत दी, जबकि माधुरी जैन ग्रोवर को उनके लौटने के बाद 15 जून से विदेश जाने की इजाजत दी. कोर्ट ने ऐसा आदेश इसलिए दिया ताकि अशनीर के विदेश जाने पर माधुरी देश में रहें और माधुरी के विदेश जाने की स्थिति में अशनीर देश में रहे.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो 24 मई तक अशनीर और माधुरी का भारत लौटना सुनिश्चित करने के लिए शर्तें सुझाए.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अशनीर और माधुरी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि माधुरी ग्रोवर जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं. इस मामले में जांच अभी जारी है. दो महीने में जांच पूरी हो जाएगी. अशनीर और माधुरी ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी.

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दोनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने आर्थिक गड़बड़ियों के मामले में लुकआउट सर्कुलर जारी किया था. अशनीर ग्रोवर ने इसके पहले 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ईओडब्ल्यू को जांच जारी रखने का आदेश दिया था.

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