नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को अमेरिका जाने की इजाजत दे दी है. बुधवार को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने अशनीर और माधुरी को अलग-अलग तिथियों पर विदेश जाने की इजाजत दी है, ताकि दोनों में से एक आरोपी भारत में रहे.
कोर्ट ने अशनीर ग्रोवर को 26 मई से 12 जून तक विदेश जाने की इजाजत दी, जबकि माधुरी जैन ग्रोवर को उनके लौटने के बाद 15 जून से विदेश जाने की इजाजत दी. कोर्ट ने ऐसा आदेश इसलिए दिया ताकि अशनीर के विदेश जाने पर माधुरी देश में रहें और माधुरी के विदेश जाने की स्थिति में अशनीर देश में रहे.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वो 24 मई तक अशनीर और माधुरी का भारत लौटना सुनिश्चित करने के लिए शर्तें सुझाए.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अशनीर और माधुरी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि माधुरी ग्रोवर जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं. इस मामले में जांच अभी जारी है. दो महीने में जांच पूरी हो जाएगी. अशनीर और माधुरी ने उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी.