प्रयागराजः माफिया अतीक अहमद के सहयोगी और वकील खान शौलत हनीफ की सदस्यता रद्द करते हुए बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश ने आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. शौलत हनीफ को अदालत ने उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद के साथ ही उम्र कैद की सजा सुनाई है. वर्तमान में शौलत जेल में बंद है. उमेश पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी जया पाल ने बार काउंसिल से शौलत हनीफ की सदस्यता रद्द करने और वकालत से डिबार करने की मांग की थी.
बार काउंसिल के सदस्य देवेंद्र मिश्र नगरहा ने बताया कि जया पाल की शिकायत पर सुनवाई के लिए बार काउंसिल ने कमेटी गठित की थी. कमेटी ने पूरे प्रकरण की जांच की और सभी पक्षों को सुनने के बाद शौलत को व्यवसायिक कदाचरण का दोषी पाया. इसके बाद सर्वसम्मति से शौलत की सदस्यता रद्द करने का निर्णय लिया गया.