नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी. इससे पहले कोर्ट ने 27 अगस्त को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
वहीं, कोर्ट ने 21 अगस्त को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया था. बता दें कि कोर्ट ने राशिद इंजीनियर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पांच जुलाई को दो घंटे की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. रशीद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर जीत हासिल की है. हालांकि, वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. उन्हें 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.
दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च, 2022 को हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था.