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आसाराम को हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली महाराष्ट्र में इलाज की इजाजत - Shock to Asaram from High Court

Asaram did not get permission for treatment in Maharashtra, यौन उत्पीड़न के आरोप में सजा काट रहे आसाराम ने महाराष्ट्र के पुणे में आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज कराने की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. वहीं, इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर आसाराम को इलाज के लिए मंजूरी नहीं देने की बात कही थी.

Asaram did not get permission for treatment in Maharashtra
Asaram did not get permission for treatment in Maharashtra

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 20, 2024, 2:03 PM IST

Updated : Mar 20, 2024, 8:23 PM IST

जोधपुर.यौन उत्पीड़न के आरोप में सजा काट रहे आसाराम हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उपचार के लिए याचिका लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कहीं से भी अंतरिम राहत नही मिल पाई है. राजस्थान हाईकोर्ट में बुधवार को रायगढ़ अलीबाग एसपी की ओर से रिपोर्ट पेश की गई. जस्टिस दिनेश मेहता व जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में आसाराम के उपचार के लिए दायर याचिका पर सुनवाई हुई. पिछली सुनवाई के दौरान आसाराम ने पुलिस कस्टडी में माधवबाग मल्टीडिसिप्लिनरी कार्डियाक केयर क्लीनिक खोपोली महाराष्ट्र में उपचार की प्रार्थना की थी. इस पर महाराष्ट्र पुलिस व जोधपुर पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी.

महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए महाराष्ट्र में उपचार की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. महाराष्ट्र पुलिस की रिपोर्ट को बुधवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कोर्ट में पेश किया. इस पर कोर्ट ने रिपोर्ट को देखते हुए आसाराम के महाराष्ट्र में उपचार करवाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया.

इसे भी पढ़ें -आसाराम का उपचार कैसे व कितने समय में होगा ? हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

इस दौरान आसाराम के अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया कि आसाराम आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार करवाना चाहते हैं. कोर्ट ने इस पर जोधपुर के आयुर्वेदिक अस्पताल करवड़ में उपचार कराने पर विचार करने के साथ ही वहा से तत्काल रिपोर्ट मंगवाई है. ऐसे में अब कल रिपोर्ट आने पर हाईकोर्ट में याचिका पर आगे सुनवाई होगी, लेकिन आसाराम की महाराष्ट्र जाने की उम्मीद पर फिलहाल पानी फिर गया है.

Last Updated : Mar 20, 2024, 8:23 PM IST

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