नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके एक दिन बाद अब राज्य ने फाइबरनेट घोटाला मामले में नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
पिछले साल अक्टूबर में नायडू ने फाइबरनेट घोटाला मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने वाले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
आंध्र प्रदेश सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए एक पत्र भेजा है. राज्य ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए 31 जनवरी को लिस्टिंग करने का अनुरोध किया है.
राज्य के जवाबी हलफनामे में कहा गया, 'उपरोक्त घोटाले की जांच और विभिन्न गवाहों की जांच के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा निभाई गई भूमिका का पता चला. इसमें टेरा को अवैध तरीके से टेंडर देने की सुविधा देने और इसके लिए विभिन्न अधिकारियों को अनुचित तरीके से प्रभावित करने से लेकर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का लाभार्थी बनने तक का मामला सामने आया था.'
इसमें कहा गया है कि 'कम से कम 3 गवाहों ने बयान दिए हैं जिनमें यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि नायडू ने घोटाले को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.' राज्य ने उल्लेख किया कि मामला 17 जनवरी को एक विशेष पीठ के समक्ष आना था, लेकिन वह एकत्रित नहीं हुई.