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घूमने गई महिला के साथ गैंग रेप, मामला दर्ज - Pune Crime

महाराष्ट्र के पुणे में दोस्त के साथ घूमने गई महिला के साथ कथित तौर पर तीन लोगों ने गैंग रेप किया.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : 4 hours ago

Published : 4 hours ago

पुणे महिला के साथ गैंग रेप
पुणे महिला के साथ गैंग रेप (ETV Bharat)

पुणे:महाराष्ट्र के पुणे में 21 वर्षीय एक महिला के साथ तीन लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया, जबकि उसके पुरुष साथी के साथ मारपीट की गई. पुलिस ने बताया कि पुणे के बाहरी इलाके में गुरुवार रात करीब 11 बजे बोपदेव घर इलाके में एक महिला के साथ कथित तौर पर गैंग रेप किया गया.

इस संबंध में संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा ने ईटीवी भारत से कहा, "पीड़िता और उसका दोस्त छात्र थे और रात 11 बजे के करीब कटराज के बोपदेव घाट पर टहलने गए थे. इस दौरान तीन लोगों ने लड़के की पिटाई की और दोनों को बांध दिया. इसके बाद उन लड़कों ने लड़की के साथ गैंग रेप किया. बाद में पीड़ित लड़के ने घटना की जानकारी अपने रिश्तेदारों को दी और लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया.

आरोपियों की तलाश जारी
पुलिस आयुक्त ने बताया कि लड़की को आगे के इलाज के लिए ससून अस्पताल भेजा गया है. जैसे ही उन्हें घटना की सूचना मिली वैसे ही आरोपियों के खिलाफ कोंढवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया और अब उनकी की तलाश के लिए कई टीमें बनाई जा रही हैं.

एक अन्य घटना में दो बच्चियों के साथ रेप
इसी तरह की एक घटना में पुलिस ने छह साल की दो छात्राओं के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक स्कूल वैन के 45 साल के चालक को गिरफ्तार किया है. यह घटना 30 सितंबर को शहर के वानवाड़ी इलाके में स्कूल से लौट रही लड़कियों के वैन में हुई.

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस समय वैन में कोई महिला अटेंडेंट मौजूद थी या नहीं. वानवाड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया, "आरोपी ने कथित तौर पर दोनों लड़कियों के निजी अंगों को छुआ. बाद में एक छात्रा ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया, जिसने पुलिस को सूचित किया और मामला दर्ज किया गया."

पुलिस हिरासत में आरोपी
बुधवार को पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और आरोपी संजय रेड्डी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार के लिए सजा) और 65 (2) (बारह साल से कम उम्र की महिला से बलात्कार के लिए सजा) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया. जानकारी के मुताबिक स्थानीय अदालत ने रेड्डी को 8 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

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