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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मामला, एक दोस्त 10 और दूसरे को 3 साल की सजा

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले (rape case of minor girl) में उत्तरकाशी जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने अपना फैसला सुनाया (Uttarkashi court sentenced convict). कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है (sentenced convict to 10 years), जबकि उसके दोस्त को छेड़छाड़ के मामले में तीन साल की सजा सुनाई.

Uttarkashi court
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Published : Sep 30, 2022, 9:09 PM IST

उत्तरकाशी: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म (rape case of minor girl) मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास की सजा (sentenced convict to 10 years) सुनाई हैं. वहीं, दोषी पर 40 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. साथ दी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले दूसरे दोषी को तीन साल की सजा और 20 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है.

कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि जुर्माना की रकम में से 30 हजार रुपए पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जाए. जानकारी के मुताबिक, कोतवाली उत्तरकाशी क्षेत्र से 26 जुलाई 2019 को नाबालिग लड़की घर से गायब हो गई थी. नाबालिग के परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस को जांच में पता चला कि नाबालिग को नीरज पुत्र थान सिंह निवासी मुखमाल गांव, तहसील प्रतापनगर जिला टिहरी गढ़वाल अपने साथ बहला-फुसला कर बैंगलोर ले गया था, जहां अपने दोस्त अनिल के कमरे पर उसने पीड़िता के साथ रेप किया.
पढ़ें- जसपुर कोतवाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला ने खाया जहर, सुसाइड नोट में मांगी माफी

इस दौरान अनिल ने भी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की थी. पुलिस टीम ने पीड़िता को बरामद करने के साथ ही दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि इस मामले में 13 गवाह व अन्य साक्ष्य पेश किए गए, जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सश्रम कारावास (Uttarkashi court sentenced convict) और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

उत्तरकाशी: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म (rape case of minor girl) मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास की सजा (sentenced convict to 10 years) सुनाई हैं. वहीं, दोषी पर 40 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. साथ दी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले दूसरे दोषी को तीन साल की सजा और 20 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है.

कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि जुर्माना की रकम में से 30 हजार रुपए पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जाए. जानकारी के मुताबिक, कोतवाली उत्तरकाशी क्षेत्र से 26 जुलाई 2019 को नाबालिग लड़की घर से गायब हो गई थी. नाबालिग के परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस को जांच में पता चला कि नाबालिग को नीरज पुत्र थान सिंह निवासी मुखमाल गांव, तहसील प्रतापनगर जिला टिहरी गढ़वाल अपने साथ बहला-फुसला कर बैंगलोर ले गया था, जहां अपने दोस्त अनिल के कमरे पर उसने पीड़िता के साथ रेप किया.
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इस दौरान अनिल ने भी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की थी. पुलिस टीम ने पीड़िता को बरामद करने के साथ ही दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि इस मामले में 13 गवाह व अन्य साक्ष्य पेश किए गए, जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सश्रम कारावास (Uttarkashi court sentenced convict) और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

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