उत्तरकाशी: नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म (rape case of minor girl) मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास की सजा (sentenced convict to 10 years) सुनाई हैं. वहीं, दोषी पर 40 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. साथ दी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले दूसरे दोषी को तीन साल की सजा और 20 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है.
कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि जुर्माना की रकम में से 30 हजार रुपए पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जाए. जानकारी के मुताबिक, कोतवाली उत्तरकाशी क्षेत्र से 26 जुलाई 2019 को नाबालिग लड़की घर से गायब हो गई थी. नाबालिग के परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस को जांच में पता चला कि नाबालिग को नीरज पुत्र थान सिंह निवासी मुखमाल गांव, तहसील प्रतापनगर जिला टिहरी गढ़वाल अपने साथ बहला-फुसला कर बैंगलोर ले गया था, जहां अपने दोस्त अनिल के कमरे पर उसने पीड़िता के साथ रेप किया.
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इस दौरान अनिल ने भी पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की थी. पुलिस टीम ने पीड़िता को बरामद करने के साथ ही दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि इस मामले में 13 गवाह व अन्य साक्ष्य पेश किए गए, जिसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की सश्रम कारावास (Uttarkashi court sentenced convict) और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.