उत्तरकाशी: शासन ने नगर पंचायत पुरोला के अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित कर दिया है. शासन की ओर से जिलाधिकरी की जांच और शहरी विकास निदेशालय की आख्या के आधार पर यह आदेश जारी किया है. नगरपंचायत अध्यक्ष के खिलाफ बोर्ड के चार सभासदों ने जिलाधिकारी से कोविड के दौरान वित्तीय अनिमितता सहित विभिन्न मदों में सरकारी धन के दुरूपयोग का आरोप लगाया था. उसके बाद शपथ पत्र के साथ लिखित शिकायत डीएम और शहरी विकास निदेशालय को दी थी.
नगर पंचायत पुरोला के वॉर्ड नंबर 1,2,3 और 6 के सभासदों भुवनेश, सुषमा चौहान सहित धनवीरी चौहान और विनोद नौडियाल ने अध्यक्ष हरिमोहन नेगी पर वित्तीय अनिमितताओं का आरोप लगाया था. साथ ही शपथ पत्र के साथ लिखित शिकायत डीएम और शहरी विकास निदेशालय को दी थी. सभासदों ने आरोप लगाया था कि नगर पंचायत अध्यक्ष हरि मोहन नेगी ने राज्य वित्त सहित 15 वें वित्त और अवस्थापना मदों में बिना सापेक्ष से अधिक भगुतान कर अपने चहेतों को फायदा दिलवाया. इसके साथ ही बोर्ड बैठक के प्रस्ताव में भी कटिंग कर छेड़छाड़ की गइ.
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आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने कोविड काल में 26.25 लाख से अधिक के सामान को खरीदे गए. उसका भुगतान भी किया गया. जिसके कोई अभिलेख नहीं है. विद्युतीकरण के नाम पर लाखों की धनराशी का फर्जीवाड़ा किया गया. कोविड काल में पेट्रोल, डीजल अपने चहेतों के वाहनों में भरवाया गया. जिसका बिल नगर पंचायत के नाम पर चढ़ाया गया. इस संबध में जिलाधिकारी ने जांच कर जुलाई 2022 में रिपोर्ट शहरी विकास निदेशालय को भेजी.
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जांच रिपोर्ट के आधार पर निदेशालय ने जनवरी 2023 को हरि मोहन नेगी को कारण नोटिस भेजा गया. जिस पर नगर पंचायत अध्यक्ष हरि मोहन नेगी ने अपना जवाब फरवरी माह में निदेशालय को दिया. निदेशक शहरी विकास निदेशालय ने अध्यक्ष के उत्तर और साक्ष्यों के आधार पर आख्या जुलाई 2023 को शासन को सौंपी. निदेशालय की आख्या के आधार पर अध्यक्ष वित्तीय अनिमितताओं में संलिप्त पाए गए. जिस पर शासन ने कार्यवाही करते हुए नगरपंचायत अध्यक्ष पुरोला के पद को रिक्त करने की घोषणा की है.
निवर्तमान नगरपंचायत अध्यक्ष हरि मोहन नेगी ने कहा अगर शासन ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद को रिक्त करने की घोषणा की है. उन्हें तत्काल अधिसूचना जारी कर चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए. हम इस आदेश के खिलाफ जनता की अदालत में जाएंगे. जनता स्वंय फैसला कर देगी.