उत्तरकाशी: जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने बोतल बंद सरसों तेल का सैंपल फेल होने पर संबंधित विक्रेता और निर्माता कंपनी के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है. विभाग ने इसी साल शहर के ज्ञानसू क्षेत्र से मार्च माह में सरसों तेल का सैंपल भरा था. जिसकी रिपोर्ट जून माह में आई थी. जिसके बाद विभाग ने आगे की कार्रवाई की है.
अपर जिलाधिकारी कोर्ट में मुकदमा दर्ज: जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि इस साल होली के पर्व पर मार्च माह में ज्ञानसू के एक विक्रेता से एक कंपनी के बोतलबंद सरसों तेल का सैंपल भरा गया था. जिसे जांच के लिए विभागीय लैब को भेजा गया, जो कि जांच में मानकों पर खरा नहीं मिला. जिस पर विक्रेता और तेल की निर्माता कंपनी के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है.
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त्यौहारी सीजन के लिए सैंपलिंग तेज: मामले में कोर्ट विक्रेता व कंपनी दोनों को सुनवाई का अवसर देगी. बताया कि मामले में कोर्ट संबंधित पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है. जिला खाद्य सुरक्षा अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि आगामी त्यौहारी सीजन को लेकर भी विभाग ने सैंपलिंग तेज कर दी है. जिसके तहत टैक्सी स्टैंड पर संचालित दुकानों से अरहर दाल, बेसन और रिफाइंड तेल का सैंपल भरे गए हैं. उन्होंने बताया कि सभी मिठाई विक्रेताओं को मिठाई की ट्रे पर उत्पादन और कब तक उपयोग करें की तिथियों का उल्लेख करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.