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दहेज उत्पीड़न और मारपीट मामला, आरोपी को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा - आरोपी पति को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया है. सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि अभियुक्त अलिखेश सेमवाल को आईपीसी की धारा 498 (क) के तहत दो साल के कारावास व पांच हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है.

Court sentenced two years imprisonment to accused
दहेज उत्पीड़न और मारपीट मामला
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Published : May 13, 2022, 10:23 PM IST

उत्तरकाशी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार की अदालत ने पत्नी के साथ मारपीट व दहेज उत्पीड़न के अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा अभियुक्त पर 8 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है.

बता दें कि 19 दिसंबर 2019 को धनारी पट्टी के पुजार गांव निवासी रीता देवी ने अपने पति अखिलेश सेमवाल के खिलाफ उत्तरकाशी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस को दी शिकायत में रीता देवी अखिलेश पर दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया था.

पढ़ें- CM धामी ने किया IRB द्वितीय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण, बोले- पुलिस हमारी ब्रांड एंबेसडर

वहीं, रीता की शिकायत पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न की विभिन्न धाराओं के तहत अखिलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में पुलिस ने 9 जुलाई 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया है. सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि अभियुक्त अलिखेश सेमवाल को आईपीसी की धारा 498 (क) के तहत दो साल के कारावास व पांच हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है.

इसके अलावा पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में 6 माह का कारावास व एक हजार अर्ध दंड तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक वर्ष का कारावास व दो हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है.

उत्तरकाशी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार की अदालत ने पत्नी के साथ मारपीट व दहेज उत्पीड़न के अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा अभियुक्त पर 8 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है.

बता दें कि 19 दिसंबर 2019 को धनारी पट्टी के पुजार गांव निवासी रीता देवी ने अपने पति अखिलेश सेमवाल के खिलाफ उत्तरकाशी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस को दी शिकायत में रीता देवी अखिलेश पर दहेज के लिए मानसिक व शारीरिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया था.

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वहीं, रीता की शिकायत पर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न की विभिन्न धाराओं के तहत अखिलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में पुलिस ने 9 जुलाई 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया है. सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश सिंह ने बताया कि अभियुक्त अलिखेश सेमवाल को आईपीसी की धारा 498 (क) के तहत दो साल के कारावास व पांच हजार आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है.

इसके अलावा पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में 6 माह का कारावास व एक हजार अर्ध दंड तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक वर्ष का कारावास व दो हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है.

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