उत्तरकाशी: गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रियायत देने का निर्णय लिया है. इस छूट के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यों में सशर्त छूट दी जाएगी. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में भी रियायत दी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के ही होंगे. बाहर से किसी भी प्रकार के मजदूरों के आने पर प्रतिबंध रहेगा.
इसके साथ ही मनेरगा के कार्यों के दौरान सोशल डिस्टेंसिग का पालन श्रमिकों को करना होगा. इस दौरान कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीएम डॉ आशीष चौहान ने रियायतों को लेकर सभी निर्माण एजेंसियों के साथ बैठक की. बैठक में डीएम ने सभी एजेंसियों से निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने को कहा है. छूट के दौरान मनरेगा श्रमिकों की कार्यप्रणाली पर संबंधित अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे.
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उत्तरकाशी डीएम के मुताबिक कृषि कार्यों के लिए पूर्व में जारी किया गया आदेश चलता रहेगा. साथ ही कृषि उपकरणों को ठीक करने की रिपेयरिंग दुकानों को खोले जाने का प्रयास किया जाएगा. साथ ही नगरपालिका क्षेत्र सार्वजनिक कार्यों के निर्माण की अनुमति भी सशर्त दी जाएगी. छूट के दौरान कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.