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शादी का झांसा देकर किया 10 दिनों तक दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार - रुद्रपुर हिंदी समाचार

काशीपुर में युवती को शादी का झांसा देकर आरोपी 10 दिनों तक दुष्कर्म करता रहा. वहीं, युवती के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने मे तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

शादी का झांसा दे कर किया 10 दिनों तक दुष्कर्म
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Published : Nov 25, 2019, 11:10 PM IST

रुद्रपुर: काशीपुर क्षेत्र में एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. आरोपी ने युवती को झांसा देकर दस दिनों तक दुष्कर्म करता रहा. जिसके बाद युवती के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है. वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

बता दें कि काशीपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देते हुए कहा कि, प्रमोद नाम के व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा दे कर उसका अपहरण कर लिया. फिर उसे बेंगलुरु ले गया, जहां आरोपी ने उसकी बेटी के साथ 10 दिनों तक दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसको मारता पीटता था. वहीं, युवती के जिद करने पर आरोपी उसे काशीपुर ले आया.

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पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर युवती को बरामद कर लिया है. साथ ही आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 363/366 /376 में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने दस वर्ष का कारावास और 90000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

रुद्रपुर: काशीपुर क्षेत्र में एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. आरोपी ने युवती को झांसा देकर दस दिनों तक दुष्कर्म करता रहा. जिसके बाद युवती के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है. वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

बता दें कि काशीपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देते हुए कहा कि, प्रमोद नाम के व्यक्ति ने उसकी नाबालिग बेटी को शादी का झांसा दे कर उसका अपहरण कर लिया. फिर उसे बेंगलुरु ले गया, जहां आरोपी ने उसकी बेटी के साथ 10 दिनों तक दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उसको मारता पीटता था. वहीं, युवती के जिद करने पर आरोपी उसे काशीपुर ले आया.

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पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर युवती को बरामद कर लिया है. साथ ही आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत धारा 363/366 /376 में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने दस वर्ष का कारावास और 90000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है.

Intro:
Summry -नाबालिक को शादी का झांसा देते हुए 10 दिनों तक दुराचार करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉस्को कोर्ट ने 10 साल का कारावास व 90 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की 90 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश जारी किए है।

एंकर - नाबालिक लडकी का अपहरण कर उसके साथ शादी का झांसा देकर लगभग 10 दिनों तक दुराचार करने वाले युवक को पाक्सो न्यायाधीश विजयलक्ष्मी विहान ने 10 वर्ष के कारावास व 90000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस दौरान एडीजीसी विकास गुप्ता ने 9 गवाह पेशकर आरोप सिद्व किये गए।


Body:वीओ - काशीपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुये कहा कि 05 दिसम्बर 2017 को उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को ग्राम नन्दरामपुर थाना आईटीआई काशीपुर निवासी 27 वर्षीय प्रमोद द्वारा उसकी नाबालिक बेटी को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर उसका अपहरण कर लिया और बैंगलोर ले जाकर 10 दिनों तक उसके साथ बलात्कार करता रहा, विरोध करने पर मारपीट करता था, लडकी के जिद करने पर 16 दिसम्बर 2017 को प्रमोद उसे जैसे ही काशीपुर लेकर आया तो रोडवेज पर ही पुलिस ने दोनों को पकड लिया। लडकी का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने धारा 363/366 /376 आईपीसी एंव 6 पाक्सो अधिनियम के तहत आरोपी का चालान कर जेल भेज दिया, कोर्ट से उसकी जमानत हो गयी। तब से लेकर आरोपी प्रमोद के विरूद्व पाक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान की कोर्ट में मुकदमा चला जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 9 गवाह पेशकर आरोप सिद्व किये गए। जिसके बाद पाक्सो न्यायाधीश विजय लक्ष्मी विहान ने दुराचारी प्रमोद को धारा 376ः2ः/6 पाक्सों अधिनियम के तहत 10 वर्ष के कारावास एंव 50000 रूपये जुर्माना, धारा 363 के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास एंव 20000 रूपये जुर्माना व धारा 366 के तहत 7 वर्ष के कठोर कारावास एंव 20000 हजार जुर्माना की सजा सुनाकर जेल भेज दिया, न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की धनराशि में से 90 प्रतिशत धनराशि पीडिता को दी जाये।Conclusion:
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